एमडीडीए सचिव को अवमानना का नोटिस जारी, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Shivdev Arya

देहरादून: शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की ओर से पुराने आदेश का पालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। जिसके बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने एमडीडीए सचिव को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।

मामले के अनुसार, पीपुल फॉर एनीमल्स की सदस्य सचिव गौरी मौलेखी ने 2018 में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि दून में अत्याधुनिक पशु अस्पताल बनाया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 2018 में एमडीडीए को दो साल के भीतर दून के ट्रांसपोर्ट नगर में अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय निर्माण करने का आदेश दिया था, मगर चार साल बीत जाने के बाद भी इस पर कार्यवाही नहीं की गई। इसे लेकर गौरी मौलेखी ने एमडीडीए सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की।जिसके बाद कोर्ट ने एमडीडीए सचिव से पूछा है कि क्या वजह रही, जो अभी तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया ।

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